गांधी जयंती पर जशपुर में ‘ड्राई डे’ घोषित: 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें और बार

1 अक्टूबर की रात 10 बजे से 3 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक मदिरा संव्यवहार पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध; कलेक्टर रोहित व्यास ने जारी किए आदेश

जशपुरनगर (29 सितंबर 2026): राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आगामी 2 अक्टूबर को जशपुर जिले में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोहित व्यास ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेश के तहत जिले भर में मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन और संचालन पर सख्त पाबंदी रहेगी।

36 घंटे तक पूरी तरह बंद रहेंगी दुकानें और अहाते

प्रशासन द्वारा तय समय-सीमा के अनुसार प्रतिबंध 1 अक्टूबर की रात से ही प्रभावी हो जाएगा:

  • प्रतिबंध की अवधि: 1 अक्टूबर 2026 की रात्रि 10:00 बजे से लेकर 3 अक्टूबर 2026 की सुबह 10:00 बजे तक जिले में शराब बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
  • दायरे में क्या-क्या शामिल: जशपुर जिले की सभी देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही दुकानों से संलग्न सभी अहाते, प्रीमियम शॉप्स और बार के संचालन पर भी पूर्ण रोक रहेगी।
  • संव्यवहार पर रोक: इस निर्धारित अवधि में शराब के भंडारण, परिवहन और अवैध बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस को शुष्क दिवस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय अवधि के दौरान अवैध रूप से मदिरा बेचने, पिलाने या परिवहन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *